Monday, 21 May 2012

बाड़मेर बीईईओ न्यायालय में तलब


बाड़मेर बीईईओ न्यायालय में तलब
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जितेन्द्र सिंह गुलिया ने बीईईओ बाड़मेर मूलाराम चौधरी के खिलाफ मारपीट के मामले में प्रसंज्ञान लेते हुए उन्हें सम्मन के जरिए न्यायालय में तलब किया है। शिक्षक नारायणलाल व्यास की ओर से दर्ज मामले में बीईईओ मूलाराम चौधरी, उत्तमचंद व नरेन्द्र कुमार के खिलाफ कार्रवाई प्रस्तावित थी।







 पुलिस रिपोर्ट में मामले को झूठा करार दिया गया। न्यायालय ने परिवादी नारायणलाल व्यास व उसके गवाहों के बयान के आधार पर तीनों आरोपियों के खिलाफ प्रसंज्ञान लिया गया। परिवादी की ओर से अधिवक्ता सोहन दवे व चन्द्र भानसिंह महेचा ने पैरवी की।

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